Last Updated: Monday, February 27, 2012, 12:16
इंदौर : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि समझौता एक्सप्रेस बम कांड में कथित भूमिका के चलते एनआईए द्वारा गिरफ्तार कमल चौहान को 29 फरवरी को अदालत में पेश किया जाये। अदालत ने चौहान को कथित रूप से अवैध हिरासत में रखे जाने पर प्रदेश सरकार से जवाब भी तलब किया।
चौहान के परिजन के वकील वीरेंद्र खदाव ने संवाददाताओं को बताया कि उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति केके लाहोटी और न्यायमूर्ति पीके जायसवाल ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि समझौता एक्सप्रेस बम कांड के आरोपी को 29 फरवरी को अदालत में पेश किया जाये।
उन्होंने बताया कि यहां से करीब 35 किलोमीटर दूर देपालपुर क्षेत्र के मूरखेड़ा गांव के निवासी चौहान की पत्नी सीमा बाई ने 13 फरवरी को यह याचिका दायर की थी। खदाव ने बताया कि इस याचिका में चौहान को स्थानीय पुलिस की मदद से नौ फरवरी से 13 फरवरी तक अवैध तौर पर हिरासत में रखे जाने का आरोप भी लगाया गया है। अदालत ने इस आरोप पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
उन्होंने बताया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मध्यप्रदेश सरकार, इंदौर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और देपालपुर थाने के प्रभारी को प्रतिवादी बनाया गया है। दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में पानीपत के पास फरवरी 2007 के दौरान भीषण बम धमाके हुए थे। इनमें भारत और पाकिस्तान के 68 नागरिकों की मौत हो गयी थी, जबकि दर्जनों अन्य जख्मी हुए थे। (एजेंसी)
First Published: Monday, February 27, 2012, 17:46