Last Updated: Monday, May 13, 2013, 16:05
कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पश्चिम बंगाल पुलिस की हिरासत में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ता की मौत की जांच करने का आदेश दिया। काजी नसीरुद्दीन की गिरफ्तारी के अगले दिन 19 जनवरी को हुगली जिले के धनियाखली पुलिस थाने में हिरासत के दौरान मौत हो गई थी।
मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा और न्यायाधीश जे.एम.बागची की खंडपीठ ने राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को इस मामले की जिम्मेदारी सीबीआई को सात दिन के अंदर सौंपने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि टीएमसी छोड़ने की सम्भावना के बीच उसकी मौत की योजना बनाई गई थी। (एजेंसी)
First Published: Monday, May 13, 2013, 16:00