सुप्रीम कोर्ट ने जगन की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जगन की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जगन की याचिका खारिज की नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज वाईएसआर कांग्रेस के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति आफताफ आलम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने इस याचिका को खारिज करने के साथ ही जगन की एक अन्य याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। यह याचिका जमानत के लिए दायर की गई है।

जगन की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जमानत देने को लेकर उच्चतम न्यायालय की ओर से तय सिद्धांतों को दरकिनार किया और सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने भी यही किया।
इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी किया।

जगन ने 23 जुलाई को अपनी जमानत याचिका को वापस लिया था और उच्च न्यायालय की ओर से उनकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। वह आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हैं।

जेठमलानी ने इस आधार पर आवेदन को वापस लेने की मांग की कि वह इस मुद्दे पर संशोधित आवेदन दायर करना चाहते हैं। बीते नौ जुलाई को जगन ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर दलील दी थी कि सीबीआई के पास उनके खिलाफ सबूत नहीं है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, August 9, 2012, 12:32

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