Last Updated: Wednesday, January 4, 2012, 13:12

नई दिल्ली : हरियाणा जनहित कांग्रेस (हजकां) के पांच विधायकों को बुधवार को उस समय राहत मिली, जब सर्वोच्च न्यायालय ने उनके भविष्य पर निर्णय लेने के लिए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पर रोक लगा दी।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अल्तमास कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हजकां का कांग्रेस में विलय चाहने वाले इन पांचों विधायकों को उनका पद छोड़ने तथा विधानसभा की कार्यवाही में निर्दलीय सदस्यों के तौर पर हिस्सा लेने सहित उच्च न्यायालय के सभी निर्देशों के अमल पर रोक लगा दी। इन विधायकों को अयोग्य करार देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि वे विधानसभा में कांग्रेस सदस्य के तौर पर नहीं बैठेंगे।
महान्यायवादी जी. वाहनवति ने सर्वोच्च न्यायालय को विधानसभा अध्यक्ष और पांचों विधायकों की 'अस्थाई अयोग्यता' के खिलाफ उच्च न्यायालय के आदेशों की जानकारी दी थी, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी।
First Published: Wednesday, January 4, 2012, 18:42