सोलंकी पर केस चलाने का फैसला बरकरार

सोलंकी पर केस चलाने का फैसला बरकरार


अहमदाबाद : गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार को आज उस समय झटका लगा जब गुजरात उच्च न्यायालय ने मछली पकड़ने के ठेके से संबंधित 400 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में राज्य मंत्रिमंडल के फैसले खिलाफ राज्यपाल द्वारा मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी के खिलाफ मामला चलाने की दी गई मंजूरी के निर्णय को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति आर एच शुक्ला ने गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल के निर्णय को चुनौती देते हुए सोलंकी की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनका आदेश कानूनी रूप से वैध है। न्यायमूर्ति शुक्ला ने कहा कि राज्यपाल का निर्णय कानूनी रूप से वैध है और उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। गत जुलाई में मत्स्य पालन मंत्री सोलंकी ने राज्यपाल के उस फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जो उन्होंने मंत्रिमंडल के निर्णय के विरुद्ध दिया था।

सोलंकी ने दावा किया था कि मंत्रिमंडल के निर्णय के खिलाफ राज्यपाल का भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला चलाने की मंजूरी देना पूरी तरह से अवैध, असंवैधानिक और उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने अपनी याचिका में मांग की थी कि राज्यपाल के निर्णय को असंवैधानिक घोषित किया जाए। उन्होंने अदालत ने यह भी मांग की थी कि वह राज्यपाल के निर्णय को दरकिनार करे।

वर्ष 2009 में इशाक मरडिया नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि सोलंकी ने राज्य के जलाशयों में मछली पकड़ने के लिए बिना निवदा के ठेके आवंटित कर दिये और ऐसा करने से 400 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। (एजेंसी)

First Published: Thursday, September 20, 2012, 19:48

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