Last Updated: Monday, October 31, 2011, 09:44
त्रिशूर : केरल की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने इस साल फरवरी में 23 वर्षीय सौम्या के बलात्कार और हत्या के मामले में सोमवार को तमिलनाडु के एक व्यक्ति को दोषी ठहराया।
न्यायाधीश के.एन रावेंद्र बाबू ने इस मामले में 30 वर्षीय गोविंदाचामी को दोषी करार दिया और कहा कि सजा चार नवंबर को सुनाई जाएगी। गौरतलब है कि गोविंदाचामी ने एक फरवरी को कोच्चि-शोरनूर यात्री ट्रेन की महिला बोगी में सौम्या के साथ बलात्कार किया और ट्रेन के वल्लाथोल नगर रेलवे स्टेशन पार करने के बाद उसे बाहर फेंक दिया।
गोविंदाचामी को तीन फरवरी को पल्लकड़ से गिरफ्तार किया गया था। सौम्या एर्नाकुलम से अपने कार्यालय से निकलने के बाद शोरनूर स्थित अपने घर वापस लौट रही थी। त्रिशूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में छह फरवरी को सौम्या ने दम तोड़ दिया था।
अभियोजन पक्ष ने इस मामले को दुर्लभतम बताते हुए इसमें मृत्युदंड की मांग की थी और इसके समर्थन में अदालत में कुल 154 गवाहों में से 82 का बयान दर्ज कराया। इसके अलावा 105 दस्तावेजों और 43 सबूतों को भी अदालत के समक्ष पेश किया गया।
(एजेंसी)
First Published: Monday, October 31, 2011, 15:14