Last Updated: Tuesday, April 9, 2013, 13:26
बदायूं : उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की एक अदालत ने जान से मारने की नीयत से हमला किए जाने के एक मामले में आरोपी छह लोगों को आज उम्रकैद तथा चार अन्य को चार-चार वर्ष कैद की सजा सुनाई गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 अगस्त 2004 को जरीफनगर क्षेत्र के खडुआनगला में खेत में पशु चराने का विरोध किये जाने पर जयराम नामक व्यक्ति ने अपने साथियों की मदद से राजकुमार (22) की पिटाई की थी। वारदात के अगले ही दिन राजकुमार अपने पिता सोरन तथा अन्य लोगों को लेकर जयराम के घर में जबरन घुस गया और ताबड़तोड़ गोलियां चलायीं जिससे जयराम, रामभूप, ज्ञानी और भूरे गम्भीर रूप से घायल हो गये।
अपर जिला न्यायाधीश (षष्ठम) एस.एन. त्रिपाठी ने मारपीट और जान से मारने की नीयत से हमले के द्विपक्षीय मुकदमे में एक पक्ष के राजकुमार, उसके पिता सोरन, विजयपाल, काली, सुरेश और चन्द्रकेश को उम्रकैद तथा 44-44 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा, राजकुमार से मारपीट करने के आरोपी दूसरे पक्ष के जयराम, महावीर, वीरेन्द्र और होती राम को चार-चार साल की कैद तथा 14-14 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 9, 2013, 13:26