हरियाणा सरकार बढ़ हुई पेंशन देगी - Zee News हिंदी

हरियाणा सरकार बढ़ हुई पेंशन देगी






चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने सोमवार को कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो उसे दस वर्ष के लिए दी जाने वाली विस्तारित फैमिली पेंशन की अवधि उसके मरने के दिन से गिनी जाएगी।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक यह आदेश उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां सात वर्षों की विस्तारित पारिवारिक पेंशन के भुगतान की अवधि एक जनवरी 2006 या उससे पहले पूरा हो चुका है।

 

विज्ञप्ति में कहा गया कि पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर 80 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद जन्म के महीने की पहली तारीख से अतिरिक्त पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

 

विज्ञप्ति में उदाहरण देते हुए समझाया गया है कि अगर किसी कर्मचारी की मौत दस दिसम्बर 2011 को ड्यूटी के दौरान हुई हो और उसकी सेवा दस वर्षों से ज्यादा के लिये बची हुई है तो वह दस वषरें तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा और अगर किसी कर्मचारी की दस अगस्त 2006 को ड्यूटी के दौरान मौत हुई है तो वह भी बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन को दस वर्षों तक पाने का हकदार होगा।

 

यह स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी कर्मचारी की एक जनवरी 2006 को या इसके बाद मौत हुई है और उसकी सेवा दस वषरें से ज्यादा बची हुई है तो वह भी दस वर्षों तक बढ़ी हुई पेंशन पाने का हकदार होगा।  (एजेंसी)

First Published: Monday, February 13, 2012, 00:07

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