Last Updated: Tuesday, October 11, 2011, 08:47
अहमदाबाद : गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दो दशक पुराने एक मामले में राहत देने की मांग की गई थी। यह मामला वर्ष 1990 में जामनगर जिले में हुए कथित पुलिस अत्याचार से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आरएच शुक्ला ने भट्ट की याचिका को खारिज करते हुए आदेश पर आठ नवंबर तक के लिए रोक लगा दी ताकि वह इसे आगे चुनौती दे सकें। इसके अलावा, उन्होंने जामनगर सत्र न्यायालय से कहा कि वह भट्ट के खिलाफ इस संबंध में आरोप तय नहीं करे।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, October 11, 2011, 19:42