हाईकोर्ट ब्‍लास्‍ट: अकरम मलिक के खिलाफ मुकदमा शुरू

हाईकोर्ट ब्‍लास्‍ट: अकरम मलिक के खिलाफ मुकदमा शुरू

हाईकोर्ट ब्‍लास्‍ट: अकरम मलिक के खिलाफ मुकदमा शुरूनई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट विस्फोट मामले में कथित भूमिका के आरोप में गिरफ्तार वसीम अकरम मलिक के खिलाफ सोमवार को यहां एक अदालत में मुकदमा शुरू हो गया। वसीम अकरम मलिक को राष्ट्रीय जांच एजेन्सी ने गिरफ्तार किया था।

जिला न्यायाधीश आई एस मेहता ने अपने कक्ष में आज इस मामले में सह आरोपी एवं सरकारी गवाह बने अमीर अब्बास देव का बयान दर्ज किया। एनआईए ने ही विस्फोट में कथित भूमिका के लिए देव को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन बाद में वह सरकारी गवाह बन गया और उसे अदालत से माफी मिल गई। अदालती सूत्रों के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत देव द्वारा एक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए दो बयानों को आज न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया।

सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया गया बयान व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होता है। मुकदमे के दौरान इस बयान से हटने की स्थिति में उस व्यक्ति पर गलत बयानी के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि दोनों बयानों में देव ने उस साजिश की जानकारी दी थी जिसके तहत सात सितंबर 2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय के स्वागत कक्ष के पास विस्फोट हुआ था। इस मामले में 15 लोगों की जान गई थी। (एजेंसी)

First Published: Monday, April 1, 2013, 18:34

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