हाईकोर्ट में जनार्दन रेड्डी की जमानत अर्जी खारिज-Reddy`s bail plea in High Court rejected

हाईकोर्ट में जनार्दन रेड्डी की जमानत अर्जी खारिज

हाईकोर्ट में जनार्दन रेड्डी की जमानत अर्जी खारिजहैदराबाद: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अवैध खनन के मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी और ओबुलापुरम खनन कंपनी (ओएमसी) के प्रबंध निदेशक बी. वी. श्रीनिवास रेड्डी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति के. जी. शंकर ने दोनों आरोपियों की याचिका खारिज करने की घोषणा की। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने इन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

न्यायालय ने इस मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की इस दलील से सहमति जताई कि यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे गवाहों और जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

गली और उनके रिश्तेदार श्रीनिवास रेड्डी ने निचली अदालत से जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय में अपील की थी। अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने उन्हें सितंबर 2011 को गिरफ्तार किया था। मामला आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में गली जनार्दन की कंपनी ओएमसी द्वारा कच्चे लौह अयस्क के अवैध खनन से जुड़ा है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, June 20, 2013, 13:54

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