Last Updated: Thursday, June 27, 2013, 09:10
शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार को राज्य में वर्ष 1993 से 1998 तक कथित तौर पर की गईं फर्जी नियुक्तियों के संबंध में जांच का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने यह भी पूछा कि आखिर कौन सा कारण सरकार को इन नियुक्तियों को रद्द करने से रोकता है।
मुख्य न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की खंडपीठ ने इस मामले के जांच अधिकारियों को अगली सुनवाई पर संबंधित दस्तावेजों के साथ अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, June 27, 2013, 09:10