Last Updated: Monday, July 2, 2012, 21:43
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने जाने-माने अभिनेता रघुवीर यादव की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश विगत कई महीने से यादव से अलग रह रही पत्नी को 40 हजार रुपये का मासिक गुजारा भत्ता नहीं देने के कारण दिया है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मोनिका सरोहा ने यादव की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया और 10 सितंबर तक पुलिस से इस आदेश पर अनुपालन रिपोर्ट मांगा। यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव के वकील ने अदालत से कहा था कि सिने अभिनेता को अपनी पत्नी को 10 लाख रुपये से अधिक की रकम बतौर गुजारा भत्ता देनी है। रघुबीर यादव से अलग रह रही पत्नी ने साल 2006 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत ने रघुवीर यादव की संपत्ति कुर्क करने का आदेश पूर्णिमा की उस अर्जी पर दिया जिसमें कहा गया था कि एक बार फिर अभिनेता उन्हें मासिक गुजारा भत्ता देने में विफल रहा है।
यादव ‘मेसी साहब’, ‘लगान’, ‘पीपली लाइव’ और ‘गांधी टू हिटलर’ जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।
अदालत ने इससे पहले मार्च में भी यादव की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरू की थी। इससे बाध्य होकर उन्हें पूर्णिमा यादव को तीन लाख रुपये बतौर गुजारा भत्ता देना पड़ा था। यादव विगत दो दशकों से फिल्म उद्योग में काम कर रहे हैं और वह ‘मुंगेरी लाल के हसीन सपने’ और ‘कारगिल’ जैसे धारावाहिकों समेत सलाम बांबे, पेज थ्री, मेसी साहब, 1942-ए लव स्टोरी, माया मेमसाब, 1947 अर्थ और लगान जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।
अदालत ने उनसे अपनी पत्नी को यह कहते हुए गुजारा भत्ता देने को कहा था कि वह व्यावसायिक सिनेमा में अच्छा कर रहे हैं। यादव की पत्नी के अनुसार मुंबई और जबलपुर में उनके पास संपत्ति है।
पूर्णिमा ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने जबलपुर में यादव से जून 1988 में शादी की थी लेकिन उन्होंने उन्हें 1995 में परित्यक्त कर दिया। उसके बाद से वह अपने बेटे के साथ दिल्ली में रह रही हैं।
अभिनेता को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश देते हुए अदालत ने उनकी इस दलील को अस्वीकार कर दिया था कि पूर्णिमा कुछ वषरें से डांस टीचर के तौर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय :एनएसडी: में काम कर रही है। उनका यह भी तर्क था कि चूंकि उनकी पत्नी की सालाना आमदनी 12 लाख है इसलिए उन्हें गुजारा भत्ता दिए जाने की जरूरत नहीं है। (एजेंसी)
First Published: Monday, July 2, 2012, 21:43