Last Updated: Saturday, March 23, 2013, 13:22

जोधपुर : अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के खिलाफ 14 वर्ष पुराने काले हिरण के शिकार के मामले में यहां की एक अदालत में नए आरोप पढ़कर बताए गए।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रकला जैन ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9:51 और 9.:52 और भादंसं की धारा 149 के तहत आरोप पढ़कर बताए। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल तय की।
न्यायाधीश ने जो आरोप अभिनेताओं को पढ़कर बताए उससे उन्होंने इंकार किया है।
सलमान खान भी अदालत में उपस्थित होने वाले थे लेकिन वह उपस्थित नहीं हो सके।
उच्च न्यायालय ने दिसम्बर 2012 में अभिनेताओं के खिलाफ आरोपों की समीक्षा की थी जिसमें सलमान खान पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 और एक स्थानीय आरोपी दुष्यंत सिंह सहित अन्य पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51.:52 और भांदंसं की धारा 149 लगाए गए।
फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान उन पर एक-दो अक्तूबर 1998 की रात को जोधपुर के नजदीक कांकनी गांव में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप है।
काला हिरण संरक्षित जानवर है और उसका शिकार करना कानूनन दंडनीय अपराध है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, March 23, 2013, 10:55