Last Updated: Tuesday, May 14, 2013, 21:47

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अश्लील गीत गाने को लेकर रैप गायक हनी सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए आज पंजाब सरकार की आलोचना की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जसबीर सिंह और न्यायमूर्ति आर के जैन की पीठ ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वह भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के लिए तत्काल रैप गायक के खिलाफ कार्रवाई करे। अदालत ने कहा कि हनी सिंह के गाने सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि हनी सिंह का बहिष्कार किया जाना चाहिए।
इससे पहले, पंजाब के नवांशहर के एक गैर सरकारी संगठन हेल्प की याचिका में अदालत से सरकार को अश्लील गानों की समस्या पर रोक लगाने के लिए कारगर तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
इस संगठन ने यह जनहित याचिका तब दायर की थी जब गायकों और संगीतकारों के एक समूह ने कुछ पंजाबी गायकों द्वारा गानों में इस्तेमाल किए जा रहे अश्लील बोल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि ये गीत पंजाबी संगीत पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं।
इससे पहले की सुनवाई में इस संगठन ने कहा था कि औपचारिक शिकायत के बावजूद पंजाब सरकार ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। हनी सिंह के ज्यादातर गानों के बोल अंग्रेजी और पंजाबी में हैं और उन्होंने हाल में ‘खिलाड़ी 786’, ‘कॉकटेल’ और ‘लव शव ते चिकन खुराना’ जैसी बॉलीवुड फिल्मों में गाने गाए हैं।
इससे पहले, दिल्ली सामूहिक बलात्कार के मद्देनजर नववर्ष पर रैप गायक के गुड़गांव में होने वाला कार्यक्रम उनके गीतों के बोल को लेकर हुये विरोध के बाद रद्द कर दिया गया था। सामूहिक बलात्कार की इस घटना में चलती बस में 23 वर्षीय लड़की से बलात्कार किया गया था और उसपर बर्बर हमला किया गया था। पीड़िता की बाद में सिंगापुर के अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 14, 2013, 21:47