Last Updated: Wednesday, September 11, 2013, 11:00

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘ग्रैंड मस्ती’ फिल्म के निर्माताओं को आईसीआईसीआई बैंक का नाम और बैनर दिखाने पर रोक लगा दी है क्योंकि इसके लिए बैंक से इजाजत नहीं ली गई थी।
न्यायमूर्ति एमएल मेहता ने 13 सितंबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म के निर्देशक और निर्माताओं को नोटिस जारी किए तथा अगले आदेश तक बैंक का नाम एवं बैनर नहीं दिखाने का आदेश दिया।
आईसीआईसीआई बैंक की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील संजय जैन ने कहा कि फिल्म के ट्रेलर में बैंक और इसके कर्मचारियों को लूट की एक वारदात के समय गलत ढंग से दिखाया गया है जिससे बैंक की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, September 11, 2013, 11:00