जिया केस: सूरज पंचोली को मिली जमानत-Jiah Khan’s suicide: Bombay HC grants bail to Sooraj Pancholi

जिया केस: सूरज पंचोली को मिली जमानत

जिया केस: सूरज पंचोली को मिली जमानतमुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को यह कहते हुए जमानत दे दी कि अभिनेत्री जिया खान द्वारा ‘आवेग’ में आकर की गई आत्महत्या के लिए सूरज को अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

न्यायाधीश साधना जाधव ने कहा कि बेशक यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि एक युवा लड़की ने आत्महत्या कर ली। वह (जिया) आवेग में रही होगा और इसे (सूरज) को इसके लिए अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बीते 10 जून को गिरफ्तार किए गए 22 वर्षीय सूरज को 50 हजार रूपए के मुचलके पर जमानत दी गई। अदालत ने उसे अपना पासपोर्ट सौंपने और हर दूसरे दिन जूहू पुलिस चौकी में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने यह भी पाया कि कथित रूप से जिया द्वारा लिखा गया जो पत्र उसके घर से बरामद किया गया है, उसे सुसाइड नोट नहीं माना जा सकता क्योंकि वह किसी के नाम पर नहीं लिखा गया था और न ही उसपर तारीख ही डाली गई थी।

अदालत ने पूछा कि सवाल यह है कि जो लिखित प्रति मृतका के घर से बरामद की गई है वह आवेदक (सूरज) के लिए लिखी गई है या वह उसकी डायरी का कुछ अंश मात्र है? क्या इसे सुसाइड नोट माना भी जा सकता है? जब उसपर कोई तारीख ही नहीं है तो क्या इसे उस दिन से जोड़कर देखा जा सकता है, जिस दिन उसने आत्महत्या की? अदालत ने यह भी कहा कि जिया द्वारा लिखा गया पत्र कभी भी आवेदक तक पहुंचा ही नहीं। (एजेंसी)


First Published: Monday, July 1, 2013, 16:09

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