Last Updated: Friday, March 8, 2013, 12:50
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड फिल्म ‘जॉली एलएलबी’ के रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचका को शुक्रवार को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें फिल्म का ‘पूरा ब्यौरा’ नहीं दिया गया।
मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगेसन और न्यायमूर्ति वीके जैन की पीठ ने वकीलों के एक समूह की याचिका खारिज कर दी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म के कुछ संवाद और दृश्य मानहानिकारक हैं। पीठ ने कहा कि हमारे विचार से पूर्ण ब्यौरे की कमी के चलते इस चरण में याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। याचिका पूरी तरह टेलीविजन और वेबसाइटों पर दिखाए जा रहे ट्रेलर पर आधारित है। इसने कहा कि इस बारे में कोई ब्यौरा नहीं है कि किन परिस्थितियों में दृश्यों में ऐसे संवाद डाले गए।
जनहित याचिका उन वकीलों ने दायर की थी जिन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से एलएलबी की है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि फिल्म के ट्रेलर में दिखाई जा रहीं चीजें न सिर्फ मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले वकीलों के लिए मानहानिकारक है, बल्कि यह अदालत की अवमानना के बराबर है। वकीलों ने यह भी तर्क दिया था कि फिल्म सिनेमटोग्राफी अधिनियम की धारा 5बी के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। फिल्म 15 मार्च को रिलीज होने वाली है।
First Published: Friday, March 8, 2013, 12:50