Last Updated: Wednesday, June 13, 2012, 18:10
नई दिल्ली : अभिनेता रघुवीर यादव से एक स्थानीय अदालत ने कहा है कि वह खुद से अलग रहने वाली पत्नी को बकाया गुजारा भत्ता दो महीने के भीतर अदा करने अन्यथा उनकी याचिका खारिज कर दी जाएगी।
‘लगान’ और ‘पीपली लाइव’ जैसी फिल्मों में काम कर चुके यादव ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को यहां की एक सत्र अदालत में चुनौती थी, जिसमें उन्हें पत्नी को 40 हजार रुपये मासिक का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था। मजिस्ट्रेट बीते साल अक्टूबर में यह आदेश दिया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टी आर नवल ने यादव को दो महीने का समय दिया और कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश के मुताबिक भत्ता दिए जाने के बाद वह मामले की सुनवाई करेंगे। अदालत ने कहा कि यादव ने अदालत में गुजारा भत्ते की राशि जमा करने के लिए दो महीने का समय मांगा था। इसके मुताबिक उन्हें दो महीने का वक्त दिया जाता है ताकि वे गुजारा भत्ते का पूरा बकाया अदा करें। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, June 13, 2012, 18:10