Last Updated: Friday, March 23, 2012, 04:00
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मकार मधुर भंडारकर के खिलाफ उस निचली अदालत की ओर से जारी प्रक्रिया पर गुरुवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसने उन्हें अभिनेत्री प्रीति जैन की ओर से दायर बलात्कार मामले में सुनवायी का सामना करने का निर्देश दिया था।
जुलाई 2004 में प्रीति ने वसरेवा पुलिस थाने में भंडारकर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने फिल्मों में अभिनेत्री बनाने के नाम पर उसके साथ वर्ष 1999 से 2004 के बीच 16 बार बलात्कार किया।
अंधेरी मेट्रोपालिटन अदालत ने गत वर्ष प्रीति की शिकायत में तत्व पाया था और भंडारकर के खिलाफ प्रक्रिया जारी करते हुए उन्हें सुनवाई का सामना करने के निर्देश दिए थे। भंडारकर ने तब निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति आरसी चव्हाण ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
(एजेंसी)
First Published: Friday, March 23, 2012, 09:30