मधुर भंडारकर को राहत, प्रीति से रेप का मामला खारिज

मधुर भंडारकर को राहत, प्रीति से रेप का मामला खारिज

मधुर भंडारकर को राहत, प्रीति से रेप का मामला खारिज ज़ी न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली: बॉलीवुड के जानेमाने फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर को प्रीति जैन बलात्कार मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्हें राहत देते हुए रेप के सभी आरोपों को खारिज करने के निर्देश दिए।

बॉलीवुड की अदाकारा प्रीति जैन ने मधुर भंडारकर पर चार साल में 16 बार शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। 2006 में यह रिपोर्ट फाइल हो गई, जिसके बाद मधुर को 2007 में क्लीन चिट दी गई, लेकिन प्रीति जैन ने उसे गलत ठहराते हुए अंधेरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने प्रीति जैन की अपील को गौर से देखा और इस रिपोर्ट को 2009 में गलत ठहराते हुए जांच अधिकारी को दोबारा रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा।

मधुर ने इन आरोपों को अपने खिलाफ साजिश बताया था। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सोमवार को राहत मिल गई और कोर्ट ने उनके खिलाफ लगे रेप के आरोप खारिज कर दिए। प्रीति जैन ने मधुर के खिलाफ जो भी आरोप लगाए थे उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

First Published: Monday, November 5, 2012, 12:22

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