Last Updated: Thursday, May 9, 2013, 10:54

मुंबई : मुंबई की एक सत्र अदालत एक मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ बालीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा दाखिल की गई याचिका की स्वीकार्यता पर फैसला 10 जून को सुनाएगी। वर्ष 2002 के टक्कर मारकर भाग जाने के मामले में मजिस्ट्रेट ने अभिनेता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाने का आदेश दिया था।
सत्र न्यायाधीश यू बी हेजिब ने आज दलील पूरी होने के बाद अपील पर फैसला लेने के लिये 10 जून की तिथि निर्धारित की है। जीवन के 47 बसंत देख चुके सलमान खान के वकील अशोक मुनदारगी की याचिका के बाद अभिनेता को निजी रूप से पेश होने पर छूट दी गई थी। मुनदारगी ने कहा था कि अभिनेता अपनी पेशेवर जरूरतों के कारण शहर से बाहर हैं।
गैर इरादतन हत्या के आरोप लगाने संबंधी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपनी दलील को आगे बढ़ाते हुये मुनदारगी ने कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के हिसाब से त्रूटिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि अभिनेता का (हत्या का) न तो इरादा था और न ही इस बात की जानकारी थी कि उनके तेजी से और लापरवाही से गाड़ी चलाने से एक व्यक्ति की मौत हो जायेगी और चार अन्य लोग घायल हो जाएंगे। इस धारा के तहत अपराध के लिये 10 साल जेल की सजा हो सकती है।
दूसरी ओर सरकारी वकील शंकर इरांडे ने खान की अपील का विरोध किया और कहा कि मजिस्ट्रेट ने गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाकर सही किया है क्योंकि उन्होंने एक गंभीर अपराध किया है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, May 9, 2013, 10:54