Last Updated: Sunday, April 7, 2013, 23:56

मुंबई : मजिस्ट्रेट के उस आदेश के खिलाफ फिल्म अभिनेता सलमान खान की अपील पर सोमवार को एक सत्र अदालत में सुनवाई होगी जिसमें अभिनेता के खिलाफ हिट एंड रन मामले में गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। सलमान ने एक माह पहले यह अपील दायर की थी। इसपर सत्र न्यायाधीश यू. बी. हेजिब सुनवाई करेंगे।
सूत्रों ने बताया कि अभिनेता को अभी तक अदालत में पेश होने के लिए समन नहीं किया गया है और सोमवार को सत्र अदालत में उनके वकील मामले पर दलील देंगे। सूत्रों ने बताया कि पहले अपील पर फैसला किया जाएगा और फिर मुख्य मामले पर सुनवाई होगी।
अभिनेता ने दलील दी है कि मजिस्ट्रेट ने 2002 के हिट एंड रन मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खंड 2 लगा कर गलती की है। इस धारा में अपराध सिद्ध होने पर दस साल की कैद की सजा का प्रावधान है। इसकी सुनवाई किसी सत्र अदालत में हो सकती है।
इससे पहले, सलमान के खिलाफ सुनवाई मजिस्ट्रेट ने की थी और इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए के तहत लापरवाही से मौत का आरोप लगाया गया था। इसमें दो साल की कैद की सजा का प्रावधान है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, April 7, 2013, 13:06