Last Updated: Monday, June 10, 2013, 15:05

मुंबई : एक सत्र अदालत ने 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अभिनेता सलमान खान की अपील पर अपना फैसला सोमवार को 24 जून तक के लिए टाल दिया। मजिस्ट्रेट ने खान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाने का आदेश दिया था।
सत्र न्यायाधीश यूबी हजीब को आज अपना आदेश सुनाना था। लेकिन महानगर में हो रही भारी बारिश के कारण अदालत के कर्मचारी के उपस्थित नहीं होने के बाद सलमान के वकील ने मामले में स्थगन का अनुरोध किया। अभियोजक द्वारा आपत्ति नहीं जताने के बाद अदालत ने अपना फैसला 24 जून तक के लिए टाल दिया।
एक महीना पहले ही दलीलें पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने अपील पर आदेश सुनाने के लिए 10 जून की तारीख तय की थी। गैर इरादतन हत्या का गंभीर आरोप (भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खंड दो) लगाए जाने के खिलाफ अपनी दलीलें पेश करते हुए अशोक मुंडरागी ने कहा था कि मजिस्ट्रेट का आदेश कानून के अनुसार गलत और मौजूद सबूत का विरोधाभासी है।
उन्होंने दलील दी कि मजिस्ट्रेट यह मानने में नाकाम रहे कि अभिनेता का न तो इरादा (लोगों की हत्या) था और न ही यह जानकारी कि उनके लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाएगी और चार अन्य घायल हो जाएंगे। इस धारा के तहत अपराध पर 10 साल तक की सजा हो सकती है और इसकी सुनवाई सत्र अदालत कर सकती है। (एजेंसी)
First Published: Monday, June 10, 2013, 09:33