Last Updated: Tuesday, June 25, 2013, 00:43
ज़ी मीडिया ब्यूरो/एजेंसीमुंबई : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ साल 2002 के हिट एंड रन मामले में नए सिरे से मुकदमा चलेगा। मुंबई की एक सत्र अदालत ने सोमवार को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाने के मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी।
सलमान के खिलाफ इससे पहले लापरवाही से मौत (आईपीसी की धारा 304 ए) के हल्के आरोप के लिए मजिस्ट्रेट ने मुकदमा चलाया था। उसके तहत अधिकतम दो साल के कारावास का प्रावधान है। अब उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के कठोर आरोपों के लिए मुकदमा चलेगा जिसके तहत उन्हें 10 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है।
फैसला सुनाते हुए सत्र न्यायाधीश यूबी हेजिब ने कहा कि सलमान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है। न्यायाधीश ने नए सिरे से मुकदमा शुरू करने की तारीख 19 जुलाई निर्धारित कर दी। सलमान के वकील अशोक मुंदारगी ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। सत्र अदालत के बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखने के बाद अब नए सिरे से सलमान के खिलाफ सत्र अदालत में मुकदमा शुरू होगा। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 17 गवाहों का परीक्षण करने के बाद 47 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के अधिक गंभीर आरोप लगाए थे और इसे दोबारा मुकदमा चलाने के लिए सत्र अदालत के पास भेज दिया था।
चूंकि गैर इरादतन हत्या के आरोपों के मामले में सत्र अदालत मुकदमा चला सकती है इसलिए मजिस्ट्रेट ने मुकदमे को रोक दिया था और मामले को सत्र अदालत के पास भेज दिया था। सलमान ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। गैर इरादतन हत्या के गंभीर आरोप (आईपीसी की धारा 304 भाग 2) लगाने के खिलाफ दलील देते हुए उनके वकील अशोक मुंदारगी ने कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश ‘त्रुटिपूर्ण, कानूनन गलत और रिकार्ड में दर्ज सबूतों के विपरीत’ था। मुंदारगी ने दावा किया कि मजिस्ट्रेट इस बात को समझने में विफल रहे कि अभिनेता की न तो लोगों की हत्या करने की मंशा थी और न ही उन्हें यह जानकारी थी कि लापरवाही से वाहन चलाने से एक व्यक्ति की मौत हो जाएगी और चार अन्य घायल हो जाएंगे।
First Published: Monday, June 24, 2013, 14:20