हिट एंड रन मामले में सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे सलमान| Salman Khan

हिट एंड रन मामले में सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे सलमान

हिट एंड रन मामले में सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे सलमानमुंबई : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान 2002 के हिट एंड रन मामले में 25 मार्च को यहां की सत्र अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं।

सुपरस्टार के नजदीकी सूत्रों ने बताया कि वह आज रात अमेरिका से लौटेंगे और सोमवार को अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे।

मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा मामले के स्थानांतरण के बाद यह मामला पहली बार सत्र अदालत के समक्ष आया है। मजिस्ट्रेट की अदालत ने अभिनेता पर ‘गैर इरादतन हत्या’ का मामला पाया।

सलमान के खिलाफ अभियोजन के मामले के साथ ही अदालत मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर भी सुनवाई करेगी। मजिस्ट्रेट ने उन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप तय किया था जिसे उन्होंने चुनौती दी है। गैर इरादतन हत्या मामले में कैद की सजा दस वर्ष है।

सूत्रों ने कहा कि सत्र न्यायाधीश यू. बी. हेजाब ने सुनवाई की तारीख 25 मार्च तय की है और 47 वर्षीय अभिनेता से उस दिन अदालत में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।

बांद्रा के मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा मामले को सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने के बाद सत्र न्यायालय के समक्ष पहली बार वह उपस्थित होंगे।

मजिस्ट्रेट ने सलमान को सत्र न्यायालय के समक्ष 11 मार्च को उपस्थित होने का आदेश दिया था लेकिन उस दिन वह अदालत नहीं गए क्योंकि मामला अभी तक किसी न्यायाधीश को नहीं सौंपा गया था।

सूत्रों ने कहा कि वहां फिर से सुनवाई चलेगी इसलिए मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश साक्ष्यों पर विचार नहीं होगा।
28 सितम्बर 2002 को बांद्रा में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सोए लोगों पर सलमान ने कथित रूप से अपनी लैंड क्रूजर चढ़ा दी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य जख्मी हो गए थे।

मजिस्ट्रेट की अदालत में कम सजा वाले मामले :भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए: में सुनवाई चल रही थी जिसमें अधिकतम सजा दो वर्ष की जेल हो सकती है।

17 गवाहों से जिरह के बाद मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिनेता के खिलाफ प्रथमदृष्ट्या ‘गैर इरादतन हत्या’ का मामला बनता है।

सलमान के वकील अशोक मुंदरागी ने सत्र न्यायालय ने अपील की कि अभिनेता के खिलाफ मुख्य मामला और मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा उन पर ‘गैर इरादतन हत्या’ के आरोपों की साथ-साथ सुनवाई हो। (एजेंसी)


First Published: Saturday, March 23, 2013, 13:55

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