Last Updated: Friday, September 13, 2013, 16:55
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसले के दौरान कहा कि किसी उम्मीदवार द्वारा अपने नामांकन पत्र में अपनी संपत्तियों और पूर्व के आपराधिक रिकार्ड का ब्योरा न दिए जाने पर उसका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा।