Last Updated: Tuesday, December 10, 2013, 12:42
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को वीआईपी की गाड़ियों पर से लाल बत्ती और सायरन हटाने के लिए एक महीने पहले निर्देश दिया था। उसी निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रूख अपनाते हुए उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों पर फ्लैशर्स के साथ लाल बत्ती पर पूरी तरह रोक लगा दी है।