Last Updated: Tuesday, October 30, 2012, 18:47
देश के प्रमुख शेयर बाजारों नेशनल स्टाक एक्सचेंज और बंबई शेयर बाजार ऐसे ब्रोकरों पर जुर्माना राशि बढ़ाकर दस गुना करने का प्रस्ताव किया है जो अपने ग्राहक की ओर से उसकी (स्थायी खाता संख्या) पैन संख्या का पंजीकरण किए बिना शेयरों की खरीद-फरोख्त करते हैं। एक्सचेंजों ने इसके लिए जुर्माना राशि प्रतिदिन प्रति ग्राहक 10,000 रुपये करने का सुझाव दिया है।