Last Updated: Sunday, June 1, 2014, 11:44
ल्ली की एक अदालत ने प्रेमिका पर 2006 में तेजाब से हमला करने के जुर्म में युवक को उम्र कैद की सजा सुनायी है। इस हमले में जख्मी प्रेमिका की मृत्यु हो गयी थी। अदालत ने कहा कि तेजाब का हमला ‘लिंग आधारित हिंसा’ का सबसे वीभत्स स्वरूप है जो देश में बढ़ रहा है।