Last Updated: Friday, October 4, 2013, 17:31
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 1984 में सिख विरोधी दंगों के दौरान छह व्यक्तियों की हत्या के आरोप में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों की अभियोग निरस्त करने की याचिका लंबित होने के दौरान उनके खिलाफ मुकदमा चलता रहेगा।