Last Updated: Thursday, November 29, 2012, 16:31
आईटी कानून की धारा 66 (ए) के तहत हुई गिरफ्तारियों पर उठे हंगामे के बाद अब इस धारा के तहत शिकायत दर्ज करने से पहले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस उपायुक्त और महानगरों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी।