Last Updated: Monday, February 27, 2012, 08:08
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया और इसकी योजना एवं क्रियान्वयन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया।