Last Updated: Friday, January 3, 2014, 18:48
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वर्ष पूर्व 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में एक प्रशिक्षु फीजियोथेरेपिस्ट के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनाए गए मृत्युदंड और चार आरोपियों की अपील पर शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।