Last Updated: Monday, May 20, 2013, 22:28
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि बालिग महिला मित्र की सहमति से यौन संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति पर बलात्कार के आरोप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता बशर्ते उसकी महिला मित्र से विवाह करने की मंशा हो।
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