Last Updated: Sunday, May 13, 2012, 07:01
सुप्रीम कोर्ट ने देश में एमबीबीएस और डीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कई दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि हर साल सरकार, मेडिकल काउंसिल और डेंटल काउंसिल को चाहिए कि वह संबद्ध अकादमिक वर्ष के लिए 15 जुलाई के बाद कोई स्वीकृति या मान्यता संबंधी आदेश जारी न करें।