Last Updated: Monday, November 7, 2011, 12:27
अगले वित्त वर्ष से बैंकों के चेक, पे.आर्डर और ड्राफ्ट केवल तीन महीने के लिए ही वैध होंगे। ग्राहकों को इनके जारी होने की तिथि से तीन महीने के भीतर खाते में जमा कराना होगा, अन्यथा इन्हें भुनाया नहीं जा सकेगा।