Last Updated: Saturday, April 13, 2013, 23:54
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रपति या एक राज्यपाल एक उपयुक्त मामले में उसके फैसले में रद्दोबदल नहीं कर सकते लेकिन क्षमा या सजा बदलने का आग्रह किए जाने पर वे अपनी राय रख सकते हैं।
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