Last Updated: Sunday, November 25, 2012, 15:27
उम्रकैद को लेकर गलतफहमी को दूर करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि आजीवन कारावास का मतलब यह है कि दोषी को ताउम्र जेल में रहना होगा ।
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