Last Updated: Tuesday, September 3, 2013, 13:43
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ज्योतिषियों और बाबाओं के लिए सरकारी नियंत्रक संस्था बनाए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर कोई निर्देश पारित करने से मंगलवार को इंकार कर दिया और कहा कि यह विधायिका का कार्यक्षेत्र है।