Last Updated: Wednesday, December 4, 2013, 18:18
सुप्रीम कोर्ट में सेना में भर्ती की नीति को चुनौती देने वाली याचिका में दावा किया गया है कि सेना की किसी रेजीमेन्ट में एक क्षेत्र के लोगों को ही शामिल करना असंवैधानिक है और यह जाति, धर्म और क्षेत्रीयता के आधार पर पक्षपात के समान है।