Last Updated: Tuesday, March 26, 2013, 18:42
संसद द्वारा पिछले दिनों पारित बलात्कार-निरोधी विधेयक में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल बरकरार रखे जाने के बाद मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इसकी उम्र 16 साल करने के अपने प्रस्ताव के बचाव में 153 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का हवाला दिया।