Last Updated: Wednesday, July 10, 2013, 21:41
सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को रद्द कर दिया जिसके तहत दोषी आपराधिक मामलों में जनप्रतिनिधि (सांसद और विधायक) ऊपरी अदालत में अपील लंबित रहने तक अयोग्य करार नहीं दिये जा सकते।
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