Last Updated: Tuesday, May 13, 2014, 20:32
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 स्कूलों को मौजूदा शिक्षण सत्र में नर्सरी की कम से कम दो सीटें विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए आरक्षित रखने संबंधी सकरुलर जारी करने का अपना आदेश लागू नहीं होने पर आज दिल्ली सरकार के एक शीर्ष अधिकारी को अपने समक्ष पेश होने को कहा है।