Last Updated: Friday, January 24, 2014, 10:35
सेना ने 14 साल पुराने पथरीबल मुठभेड़ मामले को बंद करते हुए कहा है कि रिकॉर्ड में दर्ज सबूतों से किसी भी आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं हो सके। सैन्य अधिकारियों ने श्रीनगर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत को इस फैसले से अवगत करा दिया है।