Last Updated: Tuesday, January 21, 2014, 23:32
उच्चतम न्यायालय ने आज मौत की सजा का सामना कर रहे कैदियों से निपटने के लिए अधिकारियों के लिए 12 दिशा-निर्देश तय किए। न्यायालय ने कहा कि उनका एकांत कारावास असंवैधानिक है और उनकी दया याचिका को खारिज किए जाने की सूचना उन्हें और उनके रिश्तेदारों को लिखित में अवश्य दी जानी चाहिए।