Last Updated: Wednesday, January 18, 2012, 17:24
प्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंतरजातीय विवाह से जन्में बच्चों को आरक्षण के लाभ से वंचित केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि उनके माता पिता में से कोई एक उच्च जाति का है।
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