Last Updated: Sunday, December 2, 2012, 14:17
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार को एक आदर्श नियोक्ता की तरह आचरण करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियुक्ति और तरक्की के मामले में उसके कर्मचारियों के साथ निष्पक्षता बरती जाए।
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