Last Updated: Sunday, December 30, 2012, 13:54
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए गठित साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों के नामों का खुलासा सूचना के अधिकार कानून के तहत नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है।