Last Updated: Tuesday, February 25, 2014, 11:57
सुप्रीम कोर्ट आज इच्छा मृत्यू पर अपना फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल है कि एक लाइलाज बीमारी से संक्रमित व्यक्ति जो अपनी पीड़ा को सहना नहीं चाहता, उसे आवश्यक कृत्रिम चिकित्सा समर्थन प्रणाली से वंचित किए जाने की अनुमति मिलनी चाहिए कि नहीं।